विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर निबंध

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर निबंध : Essay on World Consumer Rights Day in Hindi:- आज के इस लेख में हमनें ‘विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर निबंध’ से सम्बंधित जानकारी प्रदान की है।
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विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर निबंध : Essay on World Consumer Rights Day in Hindi
प्रस्तावना:-
किसी वस्तु या सेवा का मूल्य चुकाने के बाद उस वास्तु का उपभोग करने वाले व्यक्ति को उपभोक्ता कहते है।
उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा करने और उनके साथ किसी भी प्रकार का उत्पीड़न न हो, इसके लिए ही विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है।
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस को मनाए जाने का कारण:-
वर्तमान समय में बाजारों में जमाखोरी, मिलावट, अधिक दाम वसूलना, कालाबाजारी होना, ठगी, नापतोल में गड़बड़ जैसी चीज़ों को रोकने के लिए ही विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस को मनाया जाता है।
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का मुख्य कारण उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा करना है। इसमें उपभोक्ताओं के साथ जो भी अन्याय या उत्पीड़न होता है, उसका न्याय किया जाता है।
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाने का कारण उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों व जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करना है।
उपभोक्ता के अधिकार:-
उपभोक्ता को कुछ अधिकार प्रदान किये गए है। उपभोक्ताओं के प्रति अन्याय को रोकने के लिए उन्हें कुछ अधिकार प्रदान किये गए है। जो कि निम्नलिखित है:-
- सुचना का अधिकार
- सुरक्षा का अधिकार
- उपभोक्ता सुरक्षा का अधिकार
- चुनने का अधिकार
- बुनियादी जरूरतों की आवश्यकता को पूरा करने का अधिकार
- न्याय मांगने का अधिकार
- सुनवाई का अधिकार
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाने का उद्देश्य:-
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं के साथ जो जालसाजी और धोखाधड़ी हो रही है, उसके प्रति उपभोक्ताओं को जागरूक करना है।
उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों व कर्तव्यों का ज्ञान कराना, जिससे यदि उनके साथ कोई धोखाधड़ी या नापतोल में गड़बड़ होती है, तो वह उसके खिलाफ उपभोक्ता अदालत में शिकायत दर्ज कर सके और अपने साथ हो रही उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठा सके।
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस शुरू होने का इतिहास:-
सर्वप्रथम उपभोक्ता अधिकार दिवस का ज़िक्र अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन ऍफ़ कैनेडी ने 15 मार्च 1962 को अमेरिकी संसद के सम्बोधन में किया था।
तभी से इस बात ने आंदोलन का रूप ले लिया। इसलिए, 15 मार्च के दिन ही विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है।
सन 1983 में पहली बार विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस को मनाया गया। भारत में 24 दिसम्बर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है।
उपभोक्ताओं को सुरक्षा देने के लिए ही विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। आज विश्व में काफी हद तक उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कर लिया गया है।
लोग अपने अधिकारों के प्रति धीरे-धीरे जागरूक हो रहे है और अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहे है।
आज उपभोक्ताओं के लिए उपभोक्ता अदालत बनाये गए है, जिससे उनके साथ हो रहे अन्याय की शिकायत दर्ज कर सकते है।
इस दिन केंद्र सरकार व राज्य सरकार उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए कईं कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।
उपसंहार:-
किसी वस्तु या सेवा का मूल्य चुकाने के बाद उस वास्तु का उपभोग करने वाले व्यक्ति को उपभोक्ता कहते है।
उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा करने और उनके साथ किसी भी प्रकार का उत्पीड़न न हो, इसके लिए ही विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है।
अंतिम शब्द
अंत में आशा करता हूँ कि यह लेख आपको पसंद आया होगा और आपको हमारे द्वारा इस लेख में प्रदान की गई अमूल्य जानकारी फायदेमंद साबित हुई होगी।
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